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 दिल्ली में  30 अप्रैल तक कड़े प्रतिबन्ध 

 दिल्ली में  30 अप्रैल तक कड़े प्रतिबन्ध 

नई दिल्ली । दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के कारण दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक अनेक पाबंदियां लगा दी हैं। इस दौरान सभी तरह की सामाजिक/ राजनीतिक/ स्पोर्ट्स/ एंटरटेनमेंट/ अकादमी/सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगाई गई है। सभी स्विमिंग पूल बंद किए गए हैं। केवल वह स्विमिंग पूल खुले रहेंगे, जहां पर स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं।
अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।रेस्टोरेंट और बार भी अब अपने सिटिंग कैपेसिटी के 50 फ़ीसदी पर काम करेंगे। मेट्रो में भी एक कोच में सिटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग ट्रेवल कर सकेंगे। बसों में भी एक समय मे 50% क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकेंगे।
स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी लेकिन बिना दर्शकों के।सिनेमा/थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे
ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा।दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर/ऑटोनोमस बॉडी/ पीएसयू/ कॉरपोरेशन/ और लोकल बॉडी में ग्रेड -1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100% क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा।हालांकि स्वास्थ्य विभाग पुलिस,होमगार्ड सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे।
प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशन को सलाह दी गई है कि वह अलग-अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं जिससे सारा स्टाफ एक समय पर ऑफिस में इक्कठा ना हो। वर्क फ्रॉम होम जितना हो सके उतना किया जाए। हवाई जहाज से महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए 72 घंटे तक पुरानी नेगेटिव आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग महाराष्ट्र से बिना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे उनको 14 दिन क्वॉरेंटाइन किया जाएगा। हालांकि संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी। 
 

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