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कोरोना संकट: 15 दिन के लिए 'लॉक' किया गया समूचा महाराष्ट्र - 15 दिनों का सख्त कर्फ्यू और रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू

कोरोना संकट: 15 दिन के लिए 'लॉक' किया गया समूचा महाराष्ट्र - 15 दिनों का सख्त कर्फ्यू और रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू

मुंबई, । महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात काफी चिंताजनक हैं. ऐसे में महाराष्ट्र  सरकार ने हालात पर गौर करते हुए 14 अप्रैल से पूरे राज्यक में रात आठ बजे से 15 दिनों का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है. राज्य में कोरोना महामारी को रोकने के लिए बुधवार रात से 'ब्रेक द चेन' मुहिम के तहत राज्या में 15 दिनों का सख्तक कर्फ्यू रहेगा. साथ ही 14 अप्रैल से 15 दिन के लिए रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. हालांकि, इस दौरान आवश्यक यात्रा और सेवाओं को मंजूरी दी गई है. दरअसल संक्रमण के मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ने के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. मंगलवार रात साढ़े आठ बजे सोशल मीडिया के जरिए राज्य के सामने आए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी है कि कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी. उन्होंने बताया था कि पाबंदियां 14 अप्रैल को रात 8 बजे से शुरू होकर 1 मई को सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी. हालांकि, वो इस दौरान नई पाबंदियों को लॉकडाउन कहने से बचते रहे. आबादी के बड़े तबके पर पाबंदियों के प्रभाव को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज की भी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि सरकार अगले एक महीने तक गरीब और जरूरतमंदों को 3 किलो गेंहूं और 2 किलो चावल देगी. ज्ञात हो कि राज्य में कोरोना वायरस का कहर जारी है. बीते कई दिनों से रोज मिलने वाले कोविड-19 मरीजों की संख्या 50 हजार के ऊपर बनी हुई है. 
- क्या शुरू, क्या बंद ?
बुधवार रात ८ बजे से ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम को शुरू किया जाएगा। राज्य में १५ दिनों तक संचारबंदी रहेगी। जो पाबंदिया लगाई गई हैं वे काफी सख्त हैं, जिसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को राज्य में बंद रखने का आदेश दिया गया है। अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान पूरे राज्यो में अस्पताल, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी समेत अन्य  स्वािस्य्खो  सेवाओं से जुड़ी चीजें खुली रहेंगी. मीडिया संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी. लोकल, बस, ऑटो, टैक्सी जैसे सार्वजनिक परिवहन शुरू रहेंगे। लोकल में अति आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी। अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक परिवहन शुरू रहेगा। कृषि व पालतू जानवरों से संबंधित, खेती से संबंधित वेयर हाउसिंग, मास्क, सेनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां, वैद्यकीय कच्चा माल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और उनका परिवहन, सेबी, बैंक, इंश्योरेंस, ई- कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर, फल-सब्जीर की दुकान, डेयरी, बेकरी और खानपान की दुकानें खुलेंगी. आईटी सेक्टर, कार्गो और मानसून से संबंधित कार्य शुरू रहेंगे। बैंक संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी. बैंक खुले रहेंगे. कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कर्मचारियों के लिए साइड पर घर रहने की व्यवस्था करनी होगी। तभी काम चालू रह सकता है। वॉटर पार्क भी बंद रहेंगे. क्लघब, स्वी।मिंग पूल, जिम और स्पो्र्ट कॉम्लेखुलेक्सस भी बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल और ड्रामा थिएटर बंद रहेंगे. वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.
- होटल-रेस्टोरेंट दे सकेंगे पार्सल
होटल, रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की अनुमति लेकिन कर्मचारियों को टीका लगाना अनिवार्य। फुटपाथ के ढाबे और रेस्टोरेंट सुबह ७ बजे से रात ८ बजे तक लेकिन पार्सल सुविधा देनी होगी। भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगाई गई है।
 

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