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 गाजियाबाद में बिना मास्क लगाए घूमते पकड़े गए तो पुलिस कर देगी दंडित

 गाजियाबाद में बिना मास्क लगाए घूमते पकड़े गए तो पुलिस कर देगी दंडित

गाजियाबाद । कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच गाजियाबाद पुलिस ने कोविड नियमों का उल्लंघन कर बिना मास्क के पकड़े गए लोगों को दंडित करने के लिए नया तरीका तलाश किया है। विजय नगर थाना पुलिस ने शनिवार को बिना मास्क घूमते पकड़े गए लोगों के चालान काटने के साथ ही उनकी शर्ट और टी-शर्ट उतरवाकर मुंह पर बंधवा दी। कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति में भले ही सरकार ने मास्क के लिए चालान की दर बढ़ाकर एक हजार रुपये तय कर दी है, लेकिन गाजियाबाद में शुक्रवार को पूरे दिन दो सौ रुपये की दर से ही चालान की कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने बताया कि सरकार के लिखित आदेश आने के बाद नई दरों से चालान की कार्रवाई शुरू होगी। पुलिस के कोरोना सेल से मिली जानकारी के मुताबिक, कोविड अधिनियम के तहत ट्रैफिक पुलिस के साथ नागरिक पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। इन टीमों ने शुक्रवार को 500 से अधिक लोगों को बिना मास्क पहने घूमने के आरोप में चालान की कार्रवाई की है। इन सभी को पहले से चली आ रही व्यवस्था के तहत ही दो सौ रुपये की दर से चालान किया गया।
गाजियाबाद जिले में शुक्रवार को अभी तक के सबसे ज्यादा एक दिन में 595 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले गुरुवार को 538 संक्रमित मिले थे। वहीं अपर जिला जज भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इससे पहले भी एक जज और कोर्ट में कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं, तीन पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक टीलामोड़ थाना, एक पुलिस लाइन और एक यूपी 112 पर तैनात पुलिसकर्मी हैं। यह तीनों फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 29,962 पर पहुंच गई है, जिनमें से 27,598 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और 104 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने निर्देशित किया कि शनिवार रात्रि आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक सभी ग्रामों एवं नगरों में संचालित किए जाने वाले सैनिटाइजेशन, स्वच्छता एवं फॉगिंग अभियान के सुचारू संचालन के लिए मण्डलायुक्तों को अपने-अपने मण्डल का नोडल अधिकारी नामित किया जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि अगर किसी को पहली बार बिना मास्क पहने पकड़ा जाए तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए और अगर वह व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाए।  
 

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