नई दिल्ली । गुजरात एडवांस रूलिंग (एएआर) प्राधिकरण ने कहा है कि सुगंधित दूध मूल रूप से दूध मिला पेय पदार्थ है और उस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाला गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने सुगंधित दूध पर जीएसटी के तहत कर लगाए जाने को लेकर एएआर में अर्जी लगाई थी। कंपनी इस सुगंधित दूध को अमूल कूल/मूल कूल कैफे नाम से बेचती है। आवेदनकर्ता ने एएआर के समक्ष कहा था कि वसा मात्रा के अनुसार सुगंधित दूध बनाने की प्रक्रिया ताजा दूध का मानकीकरण है, लेकिन प्राधिकरण ने कहा कि सुगंधित दूध पेय पदार्थ के समान है जिसमें दूध होता है। यह जीएसटी के तहत 12 प्रतिशत कर के दायरे में आता है।
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सुगंधित दूध पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी