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महाराष्‍ट्र में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच लगीं सख्‍त पाबंदियां 

महाराष्‍ट्र में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच लगीं सख्‍त पाबंदियां 

मुंबई ।  महाराष्‍ट्र में कोरोना विस्फोट के बाद  कई सख्‍त प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी और निजी ऑफिसों को 15 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है, जबकि विवाह समारोह में मेहमानों की संख्‍या 25 तक सीमित कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग सरकारी कर्मचारियों, मेडिकल प्रोफेशनल्‍स और जिन्‍हें इलाज की जरूरत है उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है।
महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के तहत, सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 % कर्मचारी ही रह सकतें हैं पहले ये 50 फीसदी था। शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक ही इजाजत हैं। इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकारी बस 50 फीसदी की क्षमता पर चलेगी  और खड़े रहकर सफर करने पर रोक रहेगी।लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए दौडेंगी। दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण बताने पर ही सफर करने की मंजूरी होगी।
 

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