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 महाराष्ट्र में दो घंटे में निपटानी होंगी शादियां नियम तोडऩे पर 50 हजार का जुर्माना; लोकल और मेट्रो में आम आदमी सफर नहीं कर सकेंगे

 महाराष्ट्र में दो घंटे में निपटानी होंगी शादियां नियम तोडऩे पर 50 हजार का जुर्माना; लोकल और मेट्रो में आम आदमी सफर नहीं कर सकेंगे


मुंबई । कड़ी पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस कम नहीं हो रहे थे, इसलिए राज्य सरकार आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाने जा रही है। हालांकि, सरकार ने इसे ब्रेक द चेन का नाम दिया है। इसके तहत बिना किसी जरूरी वजह घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आम आदमी के लोकल और मेट्रो ट्रेन में सफर पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी ऑफिसेज में 15 फीसदी कर्मचारियों की ही मौजूदगी रहेगी। वहीं शादी का कार्यक्रम दो घंटे में पूरा करना होगा और उसमें भी 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। ये आदेश न मानने पर 5,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सरकार के ये आदेश गुरुवार रात 8 बजे से लागू होंगे। नए आदेश में वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि, इमरजेंसी में अधिकारियों की मंजूरी से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है।
 

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