नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराने का आदेश देने की मांग पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी में 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगाया है। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बेंच ने इस बारे में सभी पक्षकारों को अगली सुनवाई 13 मई से पहले जवाब देने को कहा है। बेंच ने गैर सरकारी संगठन रोजी-रोटी अधिकार अभियान की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को लॉकडाउन के दौरान निशुल्क राशन मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की है। इसके अलावा सरकार को दोबारा से हंगर सेंटर शुरू करने और बेघरों, जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की है। याचिका में सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन देने के लिए दोबारा से ई-कूपन शुरू करने, हेल्पडेस्क शुरू करने का आदेश देने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली से सरकार से 19 से 26 अप्रैल तक राजधानी में लॉकडाउन लागू किया है, इसकी वजह से रोजाना कमाकर गुजर करने वाले काफी लोगों का जीवन प्रभावित हुए है। साथ ही कहा है कि इस मांग को लेकर सरकार को पत्र लिखा गया था, लेकिन सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया।
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लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराने की मांग