कोलकाता । बंगाल सरकार ने दिल्ली समेत 5 राज्यों से आने वाले हवाई यात्रियों को कोविड निगेटिव होने का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। यह सर्टिफिकेट 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यह नया नियम 26 अप्रैल से लागू होगा।राज्य सरकार ने इसके लिए नागर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से आने वाले हवाई यात्रियों पर यह नियम लागू रहेगा।
ये सभी राज्य कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेशों में हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कारण ये राज्य रिकॉर्ड केस का सामना कर रहे हैं। बंगाल सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हवाई यात्रियों को बंगाल आने के लिए निगेटिव आरटी - पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। यह नियम महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के हवाई यात्रियों के लिए पहले से ही लागू है। इस तरह से 9 राज्यों के लिए यह पाबंदी लागू की गई है।
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बंगाल में दिल्ली समेत 5 राज्यों से आने वाले हवाई यात्रियों को कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा