नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर कर कोविड19 की दवा रेमडीसिवीर, टॉसीलीज़ुमाब, फेबीपीरावीर और ऐसी जेनेरिक (सामान्य) दवाओं पर महामारी के दौर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की छूट दिलवाने की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन पब्लिक पालिसी एडवोकेट्स ने न्यायालय द्वारा स्वयमेव कोविड महामारी के दौर में आवश्यक चीजों की आपूर्ति के संबंध में शुरू किए गए मामले में हस्तक्षेप की अर्जी के तहत यह मांग उठाई है। इस अर्जी में संगठन से न्यायालय से सरकार को उपयुक्त तदर्थ दिशानिर्देश आदेश और अधिसूचनाएं जारी करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है।
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कोविड की दवाओं को जीएसटी से छूट के लिए कोर्ट में अर्जी