नई दिल्ली । मोदी सरकार ने आयकर अनुपालन संबंधी कई तिथियों में करदाताओं को राहत दी है। इसके तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देर से तथा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 मई 2021 कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखकर करदाताओं, कर परामर्शदाताओं तथा अन्य पक्षों के सुझाव पर सरकार ने शनिवार को कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
विभाग ने कहा कि आयकर कानून की धारा 139 की उप-धारा (4) के तहत देरी से आयकर रिटर्न दाखिल करने और उप-धारा (5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि इस वर्ष 31 मार्च थी। यह तिथि अब बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इसके साथ ही जिन मामलों में करदाताओं को नोटिस भेजा गया है और उन्हें उसका जवाब देने के लिए पहली अप्रैल तक की मोहलत दी गई थी, वे अब 31 मई तक जवाब दाखिल कर सकते हैं।
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मोदी सरकार ने दी करदाताओं को राहत, आईटीआर दाखिल करने की तिथि 31 मई तक बढ़ी