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दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली एन-95 मास्क की बिक्री पर रोक के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली एन-95 मास्क की बिक्री पर रोक के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में नमूनों को जांचने की क्षमता बढ़ाने, स्वयं जांच किट आयात करने और नकली और खराब एन95 मास्क की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ-साथ दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किए और उन्हें इस पर जवाब देने का निर्देश दिया। याचिका में उन लोगों को टीका लगाने में प्राथमिकता देने की गुजारिश की गई है, जो पिछले चार महीने में कोविड-19से संक्रमित नहीं हुए हैं। वकील श्वेत सिंह की ओर से दायर याचिका में अधिकारियों को तत्काल एक ‘वेबपेज’ बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जिसके जरिए दिल्ली के लोग को कोविड-19 से संबंधित जरूरी दवाइयों, ऑक्सीजन आपूर्ति और अन्य की जानकारी आसानी से मिल सके। 
सिंह ने कहा कि ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे कई देशों नें घर पर ही खुद जांच करने का तंत्र विकसित किया है और यह यहां पर भी लागू होना चाहिए। याचिका में यह भी कहा है कि सरकार के निर्देशों के अभाव में नकली एन95 मास्क बाजार और ऑनलाइन बिक रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इन्हें असली समझकर खरीद रहे हैं। लोगों को लगता है कि यह उन्हें वायरस से सुरक्षा देगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।
 

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