नई दिल्ली । दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस द्वारा मरीज़ों से मनमाने दाम वसूलने के बाद दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार की ओर से इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 2000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे, इसमें डॉक्टर का चार्ज भी शामिल होगा।
दिल्ली सरकार ने आदेश में साफ किया है कि इन अधिकतम दरों में सभी सर्विसेज जैसे ऑक्सीजन, सीआरए गाइडलाइंस के मुताबिक एम्बुलेंस उपकरण, पीपीई किट ग्लव्स, मास्क, शील्ड, सैनिटाइज़ेशन, ड्राइवर, ईएमटी, डॉक्टर आदि का चार्ज भी शामिल है। अगर कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेटर, ओनर इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
रीजनल नार्थ
दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया गया