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विमान हादसे में पीड़ित परिवारों को 50 लाख

विमान हादसे में पीड़ित परिवारों को 50 लाख

 दिल्ली हाईकोर्ट ने चार्टर्ड विमानन कंपनी और बीमा कंपनी को दो चिकित्सकों और एक नर्स के परिवार को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। तीनों साल 2011 में मेडिकल इमरजेंसी उड़ान के दौरान दुर्घटना में मारे गए थे। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने दिल्ली की एयर चार्टर सर्विसेज प्राइवेट लि. को 7.5-7.5 लाख रुपये और बीमा कंपनी को चार सप्ताह में 42.5-42.5 लाख रुपये ब्याज सहित देने का निर्देश दिया। दरअसल, मई 2011 में विमान से पटना के युवा कारोबारी राहुल राज को इलाज के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल लाया जा रहा था। खराब मौसम की वजह से विमान फरीदाबाद के आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।हादसे में विमान में सवार 7 लोगों सहित कुल 10 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें दोनों चिकित्सक और नर्स भी शामिल थे। 

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