नई दिल्ली । दिल्ली में कोरोना के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आज बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में सभी दवा की दुकानों को अपनी दुकान के बाहर कोरोना के इलाज में काम आने वाली ज़रूरी दवाइयों के स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। यह आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने यह आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत दिन में 4 बार सभी दवा दुकानदारों को इन दवाओं के स्टॉक के बारे में जानकारी अपडेट करनी होगी, साथ ही इन दवाओं की एमआरपी भी डिस्प्ले करनी होगी। सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात को 9 बजे दवा के बारे में अपनी दुकान के बाहर अपडेटेड जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। इस आदेश की अवहेलना हुई तो इसका उत्तरदायी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन होगा। जो भी मेडिकल स्टोर इन आदेशों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिन दवाओं का स्टॉक बताना होगा वे हैं - आइवरमेक्टिन टैबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट/कैप्सूल, मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट और इंजेक्शन , डेक्सामेथासोन टैबलेट और इंजेक्शन, बुडोसेनाइड इंहेर्ल्स और रेस्पूल्स, फेवीपिरावीर टैबलेट,एपीक्साबेन टैबलेट और
एनोक्सापारीन सोडियम/क्लेक्सेन।
रीजनल नार्थ
दिल्ली में कोरोना और ब्लैक फंगस की दवाओं के स्टॉक का ब्यौरा दुकानों के बाहर लिखना होगा