नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए 5.5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को पीएफ खाते से दूसरी बार रकम निकालने की अनुमति दे दी है। ईपीएफओ ने पिछले साल पीएफ खाताधारकों को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन निकालने की अनुमति दी थी। इससे रोजगार गंवा चुके या महामारी के कारण मुश्किलातों का सामना कर रहे अंशधारकों को मदद मिलेगी।
सदस्यों को तीन महीने का मूल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी थी। श्रम मंत्रालय ने कहा, ‘कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने अंशधारकों की मदद करने के लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरी बार कोविड-19 एडवांस लेने की इजाजत दी है, जिसे वापस नहीं करना होगा।'
कोरोना के दौरान आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था। इस प्रावधान के तहत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (जो मूल वेतन के रूप में हो) की सीमा तक या ईपीएफ खाते में सदस्य की कुल राशि के 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, धनराशि निकाली जा सकती है, जिसे वापस करने की जरूरत नहीं है।सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
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पीएफ खाते से दूसरी बार रकम निकाल सकेंगे पीएफ अंशधारक