नई दिल्ली । राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मानसून में ईंट-भट्ठों के संचालन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। एनजीटी ने जून के बाद मानसून के महीनों में एनसीआर स्थित कोयले से चलने वाले ईंट-भट्ठों के संचालन पर रोक लगाने वाले अपने आदेश की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समीक्षा की आड़ में किसी भी पक्ष को मामले को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि आदेश की समीक्षा का अनुरोध महज इस आधार पर किया गया है कि शायद अदालत पहले लिए गए रुख से अलग कोई रुख अपनाए। पीठ ने कहा किसी मामले में फैसले के बाद दिया गया आदेश भी समीक्षा का आधार नहीं हो सकता। समीक्षा केवल तभी की जाती है जब रिकॉर्ड में कोई गलती नजर आती है। अगर किसी वकील ने संतुष्ट होने तक मामले में दलील दी और उसने किसी भी वजह से कोई खास पहलू नहीं उठाया तो यह समीक्षा का आधार नहीं हो सकता।