दूरसंचार नियामक ट्राई ने डीटीएच और केबल उपभोक्ता की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए नए नियमों के तहत चैनल चुनने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। नियामक ने सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों के चैनल ब्लैक आउट नहीं करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही ऐसे प्लान का एक विकल्प देने को कहा है, जो सबसे बेहतर और निर्धारित राशि में उपलब्ध हो। ट्राई का कहना है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रादता कंपनियों और केबल ऑपरेटरों को ग्राहकों द्वारा पहले लिए गए पैक को जारी रखने का निर्देश दिया है। बेस्ट फिट प्लान (बीएफपी) तैयार कर ग्राहकों के समक्ष पेश करने को भी कहा है, जिन सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों को यह विकल्प नहीं मुहैया कराया है। वह विकल्प पेश करें, इसके लिए चैनल चयन की तिथि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। ग्राहक सेवा प्रदाता द्वारा मुहैया कराए गए बीएफपी विकल्प को चुनकर उसमें अन्य चैनल भी शामिल कर सकते हैं। किसी ग्राहक द्वारा बीएफपी चुने जाने पर सेवा प्रदाताओं को बदलाव की कार्यवाही को 72 घंटों के भीतर अंजाम देना होगा। टीवी देखने वाले दर्शकों को ट्राई के इस आदेश से बड़ी राहत मिलेगी। खासतौर पर उन लोगों को जो नए नियमों से पूरी तरह अंजान थे और सेवा प्रदाता द्वारा अचानक उन्हें ब्लैक आउट कर किया गया था।
- 1 फरवरी को लागू किए थे ब्रॉटकास्ट नियम
ट्राई द्वारा ब्रॉडकास्ट नियम गत 1 फरवरी से लागू किए थे। इस दौरान तक महज 65 प्रतिशत केबल ग्राहकों ने अपने चैनलों का चुनाव किया था। जबकि 35 प्रतिशत डीटीएच ग्राहकों द्वारा पैक या चैनल चुने गए थे। लगातार लोगों को हो रही परेशानी की शिकायत ट्राई को मिल रही थी जिसके मद्देनजर 11 फरवरी यानी सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक कर नियामक ने तिथि को 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही इसमें सबसे बेहतर पैक का विकल्प मुहैया कराने का फरमान भी जारी किया। याद रहे कि ट्राई ने कहा कि सेवा प्रदाता एक ही लोकेशन या घर के दूसरे या मल्टीपल कनेक्शन पर ग्राहकों को छूट दे सकते हैं। इसमें किसी तरह की रोक नहीं है। सेवा प्रदाता को यह जानकारी उसकी वेबसाइट पर डालने को कहा गया था। गौरतलब है कि डीटीएच और केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए ट्राई ने हेल्पलाइन भी जारी की है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उपभोक्ता 011-23237922 और 011-23220209 पर फोन करके सहयोग ले सकते हैं।
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ट्राई ने चैनल चुनने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई