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 दिल्ली में सुबह 10 से रात 8 बजे तक होगी शराब की होम डिलीवरी

 दिल्ली में सुबह 10 से रात 8 बजे तक होगी शराब की होम डिलीवरी

नई दिल्ली । दिल्‍ली में शराब की होम डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में संशोधन कर होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि जल्‍द ही दिल्लीवासी मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी के लिए आर्डर कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही शराब की होम डिलीवरी लोगों को मिल सकेगी। दिल्ली में शराब के ठेकों के खुलने का समय रात के 10 बजे तक का है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जैसे ही एलजी से मंजूरी मिलती है, तुरंत इस सेवा को शुरु कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद शराब की होम डिलीवरी नहीं करने पर विचार किया जा रहा है।  यह पहली बार नहीं है कि दिल्‍ली में शराब की होम डिलीवरी के लिए सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव किए हैं। 
इससे पहले करीब 11 साल पहले आई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान किए गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ ई-मेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए ऑर्डर दिया जा सकता था। लेकिन पॉलिसी बनने के बाद भी दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 में संशोधन किया है। नए नियम के मुताबिक, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आर्डर करके भारतीय शराब या विदेशी शराब की होम डिलीवरी एल-13 लाइसेंस के जरिए की जा सकेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि एल-13 लाइसेंस किसे और कैसे दिया जाएगा। वैसे दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी। यह केवल होम डिलीवरी होगी। दिल्‍ली सरकार की अधिसूचना के हिसाब से दिल्ली में एल-13 लाइसेंसधारक होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली में न तो कभी किसी को पहले एल-13 लाइसेंस दिया गया और न ही अभी किसी के पास है। ऐसे में जब तक सरकार एल-13 लाइसेंस का नियम नहीं बनाती और ये विक्रेताओं को नहीं मिलता, तब तक दिल्ली में शराब होम डिलीवरी शुरू होना मुश्किल है।
 

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