
मुंबई, । कोरोना संक्रमण के मामले कम होते देख महाराष्ट्र सरकार ने 'ब्रेक द चेन' निर्देश जारी किया है. इसके अंतर्गत राज्य के जिलों को वीकली पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पांच स्तर पर बांटा जाएगा और अनलॉकिंग प्रॉसेस की शुरुआत की जाएगी. मुंबई को तीसरी श्रेणी पर रखा जाएगा. जिसके बाद मुंबई मनपा ने अनलॉक को लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं. अनलॉक के नए नियम सोमवार से लागू किए जाएंगे. बताया गया है कि सभी दुकानें (एसेंशियल, नॉन एसेंशियल) सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुली रह सकेंगी. इसके अलाव नॉन एसेंशियल दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुल सकती हैं. वहीं मॉल्स, थिएटर बंद रहेंगे. जिम, स्पा, सलून ब्यूटी पार्लर 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे. खाने के पार्सल, टेकअवे और होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी. इसके अलावा मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 5 से 9 और शाम को 6 से 9 बजे तक अनुमति दी गई है. इसके अलावा बस में यात्रियों को खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी रहेगी. जबकि लोकल ट्रेन में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोगों को सफर करने की अनुमति दी गई है.