बहुचर्चित चारा घोटाला आरसी20ए/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई विशेष अदालत में हुई सुनवाई हुई. अदालत ने सभी 16 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन से चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने बुधवार को 18 में से 16 दोषियों को दोषी करार देते हुए तीन से चार साल की सजा सुनायी, वहीं एक आरोपी तबीयत की खराब रहने और अस्पताल में भर्त्ती होने के कारण अदालत में पेशी नहीं हो सकी, जबकि एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो चुकी है।
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चारा घोटाले के एक मामले में 16अभियुक्तों को तीन से चार साल की सजा