यदि आप लिखे-पढ़े नहीं हैं तो आने वाले दिनों में आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने वाला है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बुधवार को अनपढ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस न दिए जाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के मुताबिक अनपढ़ लोग समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते और न ही चेतावनी सिग्नल को समझ सकते हैं, इसकारण वहां सड़क के पैदल यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वहां मामले के लिए एक गाइडलाइन तय करें और पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने दीपक सिंह की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अनपढ़ लोगों को भी हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जारी करने की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव प्रकाश ने कहा कि कोर्ट की नजर में मोटर व्हीकल रुल केवल व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि लोगों के लिए भी है, जो रोड पर चलते हैं। इसकारण उस व्यक्ति को लाइसेंस नहीं जारी किया जा सकता है, जो अनपढ़ हो। कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ व्यक्ति मानव सुरक्षा के लिए रोड पर लगाए गए सेफ्टी बोर्ड के नहीं पढ़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल रुल में नॉन कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति टेस्ट पास करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है, जिस ट्रैफिक साइन और अन्य रोड सेफ्टी के मानक के बारे में पता है। हालांकि कॉमर्शियल व्हीकल चलाने के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास करना जरूरी होता है।
नेशन
अनपढ़ लोगों को नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, 8वीं पास होना जरुरी