चंडीगढ़ । हरियाणा में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस बार ऑड-ईवन फॉर्मूले को बंद किया गया है, वहीं राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस एक हफ्ते की अवधि में रियायतें बढ़ाई गई हैं।
राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार, बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। गली-मोहल्लों की स्टैंड अलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। इसी प्रकार से सभी हिदायतों को सख्ती से पालन के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
रीजनल नार्थ
हरियाणा में 21 जून तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, एक हफ्ते की अवधि में रियायतें बढ़ाई गई