YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

नेशन

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर लगा दी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर लगा दी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में इस साल पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को रोक दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के 7 मार्च के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी।जिसमें पीजी मेडिकल एडमिशन में ईडब्लूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मेडिकल एडमिशन में ईडब्लूएस आरक्षण के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि एडमिशन प्रक्रिया नवंबर 2018 में ही शुरू हो गई थी और ईडब्लूएस आरक्षण से जुड़ा कानून उसके बाद पास हुआ है। लिहाजा यह इस साल की एडमिशन प्रक्रिया में लागू नहीं हो सकता। राज्य सरकार के 7 मार्चे के नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि इस चरण में भी राज्य सरकार समुचित प्रावधानों के तहत आरक्षण लागू कर सकती है लेकिन उसके लिए अतिरिक्त सीटें बढ़ानी जरूरी है। सीजेआई ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जब तक अतिरिक्त सीटें सृजित नहीं की जातीं तबतक मौजूदा सीटों के लिए ईडब्लूएस आरक्षण लागू नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीजी मेडिकल एग्जाम में ईडब्लूएस आरक्षण को लागू करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार का 7 मार्च का नोटिफिकेशन इस साल मान्य रहेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर अभी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को एडमिशन की इजाजत दे दी गई और बाद में उनका एडमिशन रद्द किया जाता है तो इससे सभी अभ्यर्थी और उनके दावे प्रभावित होगा। 

Related Posts