नई दिल्ली । कर्ज के बोझ तले दबे वीडियोकॉन समूह की दो सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरधारकों को सूचीबद्धता समाप्त होने पर कुछ नहीं मिलेगा। इन दोनों कंपनियों का परिसमापन मूल्य बकाया ऋण की भरपाई करने के लिये ही पर्याप्त नहीं है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वैल्यूज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिवालिया-वीडियोकॉन समूह के लिए स्वीकृत समाधान योजना के हिस्से के तौर पर शेयर बाजार से इनकी सूचीबद्धता समाप्त कर दी जाएगी। कंपनियों ने हाल ही में जारी एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि दोनों कंपनियों के किसी शेयरधारक को शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त होने के समय कोई पेशकश नहीं की जाएगी। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार एक कंपनी जो शेयर बाजारों से सूचीबद्धता समाप्त करना चाहती है, उसे सार्वजनिक शेयरधारकों सहित मौजूदा शेयरधारकों के समक्ष पेशकश करनी होती है। वेल्यूज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि कंपनी का परिसमापन मूल्य कंपनी के वित्तीय लेनदारों के ऋण को चुकाने के लिए ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए इक्विटी शेयरधारकों का परिसमापन मूल्य शून्य है। इसलिए वे कोई भुगतान प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। ऐसे में कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को अपने शेयर सफल समाधान आवेदक को सौंपने की जरूरत नहीं है।
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वीडियोकॉन समूह की सूचीबद्धता समाप्त होने पर शेयरधारकों को कुछ नहीं मिलेगा