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ग्राहक की सहमति के बिना केवाईसी में आधार का उपयोग नहीं कर सकते हैं बैंक: आरबीआई

ग्राहक की सहमति के बिना केवाईसी में आधार का उपयोग नहीं कर सकते हैं बैंक: आरबीआई

ग्राहक यदि सहमित दे तभी कोई भी बैंक केवाईसी (ग्राहक को जानो) वेरिफिकेशन के लिए आधार का उपयोग कर सकता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को यह बात कही। केंद्रीय बैंक ने व्यक्तियों की पहचान के लिए दस्तावेजों की अपनी सूची को अपडेट किया है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक और अन्य इकाइयां बैंक खाते खोलने सहित विभिन्न ग्राहक सेवाओं के लिए केवाईसी नियमों का पालन करेगा। केंद्रीय बैंक ने केवीईसी पर संशोधित आदेश में कहा, बैंक को उन व्यक्तियों का आधार सत्यापन/ऑफलाइन सत्यापन करने की अनुमति दी गई है, जो स्वेच्छा से अपने आधार का उपयोग पहचान को प्रमाणित करने के लिए करना चाहते हैं।' केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी में बैंक खाते खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अध्यादेश को एक विधेयक के रूप में पेश किया था, जिस 4 जनवरी को लोकसभा में पारित कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह लंबित पड़ा था। लोकसभा भंग होने के साथ ही विधेयक भी समाप्त हो गया है। आरबीआई ने कहा कि आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) की सूची में 'आधार को प्रमाण' के रूप में जोड़ा गया है। 

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