लखनऊ । यूपी की योगी सरकार ने कोरोना वायरस के मामले में कमी को देखते हुए सूबे के सभी जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही अब यूपी में सप्ताह में पांच दिन दुकान और बाजारों के साथ मॉल व रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे। यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी।
अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी, अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त करने के लिए उपचाराधीन मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी, लेकिन नए नियम में उपचाराधीन मामलों की संख्या सौ घटा दी गई है। बता दें कि कोविड-19 प्रबंधन की मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में और दो घंटे की छूट देने का निर्देश दिया था। इसके बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है।
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यूपी में 21 जून से नाइट कोरोना कर्फ्यू में दो और घंटे की छूट, पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर