मुंबई । महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच कर रहे चांदिवाल आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। समन जारी होने के बाद भी परमबीर सिंह ने ना तो एफिडेविट दिया और ना ही पेश हुए। उनके वकील ने दलील दी कि उन्हें समन नहीं मिला, लेकिन आयोग का कहना है कि समन जा चुके हैं।
जुर्माने के 5 हजार रुपए मुख्यमंत्री कोविड-19 सहायता निधि में जमा करने का आदेश दिया गया है। इसी बीच आयोग के सामने मंगलवार को एंटीलिया केस में आरोपी और पूर्व एपीआई सचिन वझे की भी पेशी हुई। बता दें, परमबीर सिंह ने सचिन वझे के हवाले से ही तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली का आरोप लगाया था।
इससे पहले सीबीआई ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया था कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में एजेंसी के साथ 'सहयोग नहीं' कर रही है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय के पिछले आदेश के बाद शुरू की गई जांच, "पूरे राज्य प्रशासन की सफाई करने" का मौका थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करने से इनकार कर रही है।
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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर आयोग ने 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया