शिलॉन्ग । मेघालय उच्च न्यायालय ने एक फैसले में सभी दुकानों, स्थानीय बस और टैक्सी स्टैंडों को अपने कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए साइनबोर्ड लगाने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमद्दर की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, प्रत्येक प्रतिष्ठान को संबंधित प्रतिष्ठान के सभी कर्मचारियों और कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति में "टीकाकरण" का उल्लेख करते हुए एक साइनबोर्ड लगाना होगा ।
कोर्ट ने आगे कहा कि "टीकाकरण" या "टीकाकृत-नहीं" साइनबोर्ड का आयाम और स्थान संबंधित अधिकारियों द्वारा तय किया जाएगा।
कई क्षेत्रों में अधिकारियों द्वारा दुकानदारों, विक्रेताओं, टैक्सी चालकों और अन्य लोगों को व्यवसाय शुरू करने से पहले खुद को टीका लगवाने के लिए कहने के बाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा स्वत: जनहित याचिका दायर की गई थी।
मेघालय के कई क्षेत्रों में टीके लगाने में हिचकिचाहट के मामले सामने आए हैं, जहां लोग साइड इफेक्ट के डर से टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के राज्य सरकार के कई प्रयास विफल हो गए हैं।
हाईकोर्ट ने कहा "यह न्यायालय इस मुद्दे की बारीकी से निगरानी करेगा ताकि राज्य सरकार जल्द से जल्द टीका हिचकिचाहट की समस्या को दूर करने में सक्षम हो और मेघालय राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों को राज्य द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अच्छी तरह से टीका लगाया जा सके।"
मेघालय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जिलों के उपायुक्तों (डीसी) द्वारा जारी टीकाकरण आदेशों को "प्रेरक सलाह" के रूप में देखा जाना चाहिए।
रीजनल नार्थ ईस्ट
मेघालय उच्च न्यायालय ने टीकाकरण की स्थिति के का साइनबोर्ड लगाने का निर्देश दिया