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 नोएडा से वाराणसी ले जाने पर एंबुलेंस चालक ने मरीज से वसूला 50 हजार किराया

 नोएडा से वाराणसी ले जाने पर एंबुलेंस चालक ने मरीज से वसूला 50 हजार किराया

गाजियाबाद । गाजियाबाद में एंबलेंस चालक ने एक कोरोना मरीज से नोएडा से वाराणसी ले जाने के लिए एंबुलेंस चालक ने वोल्वो बस से करीब पांच गुना अधिक किराया वसूला है। इस मामले में मरीज ने गाजियाबाद प्रशासन से शिकायत की है। शिकायत के बाद डीएम गाजियाबाद  ने मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट विपिन कुमार को सौंपी दी है। दरअसल, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन रहने वाली एक महिला ने डीएम राकेश कुमार सिंह को एंबुलेंस चालक द्वारा अधिक किराया लेने की शिकायत की है। महिला का आरोप है कि अप्रैल में उनके देवर की तबीयत खराब हो गई थी। जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला। गाजियाबाद और नोएडा में भर्ती कराने के लिए कई अस्पतालों में संपर्क किया गया, मगर कहीं भी बेड नहीं मिला। इसके बाद वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराने व्यवस्था की गई। वहां तक मरीज को ले जाने के लिए नोएडा से एक एंबुलेंस बुक की गई। 
महिला का कहना है कि परिजन एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस से मरीज को वाराणसी ले गए। इस दौरान एम्बुलेंस चालक ने उनसे 500000 रुपये किराए के रूप में लिए हैं। इसी बीच शासन ने एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए। परिजन एम्बुलेंस चालक से मिलकर प्रशासन से शिकायत करने की बात कही। इस पर चालक ने 100000 रुपये वापस कर दिए। डीएम को दी गई शिकायत के आधार पर वाराणसी तक एंबुलेंस 816 किमी। चली, आना और जाना दोनों जोड़ने पर कुल 1632 किमी एंबुलेंस चली है। बता दें कि एंबुलेंस चालकों की मनमानी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने एंबुलेंस के रेट तय किए हैं। इसमें अलग-अलग श्रेणी की एंबुलेंस के अलग-अलग रेट तय हैं। इसमें सबसे महंगा एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस का किराया था, जिसके रेट डॉक्टर सहित 10 किमी तक 4000 रुपये तय हैं।10 किमी से आगे के लिए 75 रुपये प्रति किमी तय हैं। 
इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडेरशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा ने बताया कि सामान्य तौर पर बड़ी एंबुलेंस का किराया 18 से 20 रुपए प्रति किमी होता है। वहीं वोल्वो बस का किराया प्रति किमी 65 रुपए होता है। पीडि़त से लिया गया किराया करीब 306 रुपए प्रति किमी है। इस तरह वोल्वो बस से करीब पांच गुना अधिक किराया एंबुलेंस चालक ने लिया है। 
डीएम गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह ने कहा कि इस संबंध में मेरे पास शिकायत आई है, मामला गौतमबुद्ध का है लेकिन पीडि़ता गाजियाबाद की है। इसलिए जांच सिटी मजिस्ट्रेट विपिन कुमार को सौंपी गई है। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट गौतमबुद्ध नगर प्रशासन को भेज दी जाएगी। 
 

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