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'आधार' की उम्मीद पर है फाइनैंशल सर्विसेज कंपनियां

 'आधार' की उम्मीद पर है फाइनैंशल सर्विसेज कंपनियां

वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां अपने संबंधित रेग्युलेटर से आधार से संबंधित नोटिफिकेशन की उम्मीद कर रही हैं। वित्त मंत्रालय ने नॉन-बैंकिंग रेग्युलेटेड एंटिटीज के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंश्योरेंस सेक्टर को रेग्युलेट करने वाली इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) ने 17 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सर्कुलर पर विस्तृत जवाब देने को कहा था। इरडा के बाद अन्य रेग्युलेटर भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। सरकार ने मोबाइल वॉलेट, नॉन-बैंकिंग फाइनैंस कंपनियों (एनबीएफसी), इंश्योरेंस कंपनियों और ब्रोकिंग फर्मों जैसी नॉन-बैंकिंग रेग्युलेटेड एंटिटीज को आधार डेटा का एक्सेस देने के लिए तीन कदमों की प्रक्रिया तैयार की है। इससे पहले आधार ऑर्डिनेंस के जरिए केवल बैंकों और टेलिकॉम कंपनियों को इस डेटा के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। इरडा ने कुछ बिंदुओं पर इंडस्ट्री से प्रतिक्रिया मांगी है। उसने डेटा की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाओं, यूआईडीएआई के सुझाव के अनुसार डेटा की प्राइवेसी के लिए तैयारी और इरडा की सायबर सिक्यॉरिटी से जुड़ी गाइडलाइंस के पालन पर जानकारी देने को कहा है।
डिजिटल आइडेंटिफिकेशन स्टार्टअप आईडीएफवाई के को-फाउंडर वृजु रे का कहना है, 'इरडा के नोटिस से डेटा प्राइवेसी और सिक्यॉरिटी को लेकर विभिन्न इंडस्ट्री संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है।' इंडस्ट्री के सूत्रों का मानना है कि आधार के एक्सेस के लिए कंपनियां गाइडलाइंस का पालन कर सकती हैं। सरकार ने अपना मापदंड तय किया है और रेग्युलेटर्स से पहले चरण में कंपनियों का आकलन करने को कहा है। गाइडलाइंस तैयार करना रेग्युलेटर्स पर निर्भर करता है। देश की बड़ी ऑथेंटिकेटिंग एजेंसियों में शामिल वेरीफाइड डिजिटल की सीईओ, सुरु तुमुलुरी ने बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन की सिक्यॉरिटी और कम्प्लायंस पर प्रत्येक रेग्युलेटर अपने मेंबर्स को नोटिफिकेशन भेज सकता है। उनका कहना था, 'सिक्यॉरिटी कम्प्लायंस का प्रमाण मिलने के बाद रेग्युलेटर निलंबित किए गए ऑथेंटिकेशन लाइसेंस को बहाल करने के लिए यूआईडीएआई के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा नए लाइसेंस के लिए नियम पेश किए जा सकते हैं।' 

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