वाराणसी । काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुन्नी वफ्फ बोर्ड ने जिला जज की अदालत की ओर रूख किया है। बुधवार को पुनरीक्षण याचिका दायर कर आदेश को निरस्त करने की अपील की गई। अदालत ने याचिका को स्वीकार करने पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तिथि मुकर्रर की है।
प्राचीन मूर्ति स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के वादमित्र की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने 08 अप्रैल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) के निदेशक को पांच सदस्यीय टीम बनाकर रडार तकनीक से सर्वे करने का आदेश दिया था। आदेश की प्रतिलिपि निदेशक को भेजी जा चुकी है। उसी दौरान कोरोना की दूसरी लहर के कारण अदालतों की कार्यवाही स्थगित थी। अदालत में फिर से कार्यों में तेजी पकड़ते ही सुन्नी वफ्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी की अदालत पर पुनरीक्षण याचिका दायर कर कहा कि जब एफटीसी को प्रकरण में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर पहले से ही जिला जज की अदालत में एक अन्य पुनरीक्षण याचिक दायर है। ऐसे में अदालत का आदेश भी निराधार माना जाएगा। इसलिए एफटीसी के फैसले को निरस्त करते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए।
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काशी विश्वनाथ से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल, सुनवाई नौ को