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दिल्ली में मृतक के आश्रित को हर माह 2500 रु

दिल्ली में मृतक के आश्रित को हर माह 2500 रु

नई दिल्ली । कोरोना काल में दिल्ली के किसी भी परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत पर उसके आश्रित को दिल्ली सरकार हर महीने 2500 रु की आर्थिक मदद देगी। साथ ही अनाथ हुए बच्चों को 25 साल तक 2500 रुपये हर माह दिए जाएंगे। वहीं, पीड़ित परिवार को एकमुश्त 50,000 रुपये की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से इस योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसके लिए समर्पित एक पोर्टल भी लांच किया। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत लोगों को आवेदन करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के घर जाकर खुद फॉर्म भरवाएंगे। 
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होने के नाते फर्ज बनता है कि हम ऐसे परिवारों का साथ दें और उनकी मदद करें। इसके लिए पीड़ित परिवार को कागजी औपचारिकताओं में नहीं फंसना पड़ेगा। सरकार लोगों के आवेदन करने का इंतजार नहीं करेगी। इसकी जगह दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि उनके घर जाकर खुद फॉर्म भरवाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी प्रतिनिधि कागजों में कमियां नहीं निकालेंगे। अगर कागज पूरे नहीं हैं, तो उसे बनवाने की जिम्मेदारी भी प्रतिनिधि की होगी। केजरीवाल ने कहा कि लोगों से ऐसे बहुत सारे मामले सुनने को मिले, जिसमें बच्चे अनाथ हो गए। अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है। इसमें परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत होने से अब घर चलाने वाला कोई नहीं है। मुसीबत के इस दौर में सरकार उनके साथ खड़ी है।
 

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