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नोएडा में धारा 144 की अवधि 10 जुलाई से 30 अगस्त तक बढ़ाई गई 

नोएडा में धारा 144 की अवधि 10 जुलाई से 30 अगस्त तक बढ़ाई गई 

नई दिल्ली । यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले (नोएडा) में धारा 144 फिर बढ़ाई गई है। जिले में 10 जुलाई से 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। दरअसल शिवरात्रि, बकरीद, रक्षाबंधन, मुहर्रम, जन्माष्टमी के दौरान असामाजिक तत्व द्वारा शांति भंग होने की आशंका के चलते धारा 144 को बढ़ाया गया है। 
गौतमबुद्ध नगर में कंटेंटमेंट जोन में मेडिकल और जरूरी गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। बिना प्रशासन की इजाजत के किसी तरह के धार्मिक और राजनीतिक आयोजन नहीं होगा। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 
बता दें कि मासिक शिवरात्रि, बकरीद, रक्षाबंधन, मुहर्रम, जन्माष्टमी आदि त्यौहार आने वाले हैं। कोरोना संकट के बीच इन त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 बढ़ा दी गई। इसके तहत किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से अधिक लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी बकरीद या फिर शिवरात्रि 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो पाएंगे। नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। 
 

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