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हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की जीत के विरुद्ध ममता की याचिका विचारार्थ मंजूर की

हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की जीत के विरुद्ध ममता की याचिका विचारार्थ मंजूर की

कोलकाता । कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती देने वाली सीएम ममता बनर्जी की चुनाव याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली और इससे जुड़े सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शम्पा सरकार ने निर्देश दिया कि बनर्जी की याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। पीठ ने इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
अदालत ने नंदीग्राम सीट पर हुए चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड और उपकरणों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने 1,956 मतों के अंतर से बनर्जी को हराया था। न्यायमूर्ति सरकार ने निर्देश दिया, ‘इस मामले में फैसला होने तक, इस अदालत में जिस चुनाव को चुनौती दी गई है उससे जुड़े सभी दस्तावेजों, चुनावी पत्रों, उपकरणों और वीडियो रेकॉर्डिंग आदि को संबंधित और सक्षम प्राधिकार/अधिकारियों द्वारा सुरक्षित रखा जाए।’ न्यायमूर्ति सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा उनकी पीठ को मिली रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत दायर की गई है।
पीठ ने कहा, ‘कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधान 86(1) के हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं है।’ अदालत ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वह आदेश की एक प्रति पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजें। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सरकार की पीठ को सौंपी।
 

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