नागपुर । बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक विवाहित महिला से जुड़े मामले की सुनवाई करते कहा कि किसी शादीशुदा महिला पर लव चिट फेंकना उसकी गरिमा को क्षति पहुंचाने वाला कृत्य है। इस मामले में अदालत ने अकोला जिले के आरोपी पर 90 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 85 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।
इस मामले में अकोला सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला का सबसे कीमती गहना उसकी इज्जत होती है। उसकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ या नहीं, इसके लिए कोई सीधा फार्मूला नहीं है। जस्टिस रोहित देव ने फैसला सुनाते हुए कहा शिकायतकर्ता 45 साल की एक शादीशुदा महिला है। उसके ऊपर ऐसी चिट फेंकना जिसमें प्यार का इजहार किया गया हो और जिसमें कविताओं का अंश हो, उसकी इज्जत से खिलवाड़ के रूप में लिया जाएगा।
जज ने कहा कि इस बात पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है कि याचिकाकर्ता श्रीकृष्ण तावरी ने महिला पर आपत्तिजनक सामग्री वाली चिट नहीं फेंकी। जज ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, जिसने पाया है कि आरोपी ने महिला की इज्जत से खिलवाड़ किया है। महिला का इस बात की गवाही देना कि वह फ्लर्ट करने के साथ ही होठों से भद्दे इशारे करता था और कभी-कभी उसे छोटे-छोटे कंकड़ से भी मारता था, भरोसा करने के लिए काफी है। घटना 3 अक्टूबर 2011 की है। आरोपी एक किराने की दुकान चलाता है। महिला जब अपने घर में बर्तन धुल रही थी, उसी दौरान आरोपी शख्स ने एक चिट देने की कोशिश की। महिला ने जब चिट लेने से इनकार कर दिया तो उसने इसे महिला के ऊपर फेंक दिया। इसके साथ ही उसने आई लव यू भी कहा। अगले दिन उसने अश्लील इशारे भी किए। साथ ही चिट में लिखी गई बात को किसी को भी न बताने की धमकी दी।
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महिला पर लव चिट फेंकना उसकी इज्जत से खिलवाड़, हाईकोर्ट ने बरकार रखा सेसन कोर्ट का फैसला