नई दिल्ली । जंतर-मंतर पर विवादित भाषण के दौरान मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार वकील अश्वनी उपाध्याय को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने अश्वनी उपाध्याय को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में अश्विनी उपाध्याय के साथ-साथ 6 लोगों को कोर्ट ने मंगलवार को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की तरफ से कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि आरोपी अश्विनी उपाध्याय, प्रीत सिंह, दीपक सिंह, दीपक कुमार, विनोद शर्मा और विनीत बाजपेयी की जमानत अर्जी पर बुधवार को ही संबंधित अदालत में सुनवाई की जाए।
गिरफ्तारी के बाद वीडियो पर व्यापक आक्रोश था, जिसमें एक समूह को जंतर-मंतर पर मुसलमानों को धमकी देने वाले भड़काऊ नारे लगाते हुए दिखाया गया था। न्यायाधीश ने कहा, "निस्संदेह बंद दरवाजों के पीछे साजिश रची गई है और जांच अभी शुरुआती चरण में है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी नागरिक की स्वतंत्रता को केवल दावे और आशंका के आधार पर कम किया जाए।"
उपाध्याय के वकील ने तर्क दिया था कि वह नारेबाजी के दौरान मौजूद नहीं थे क्योंकि वह तब तक विरोध प्रदर्शन छोड़ चुके थे।
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मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार अश्वनी उपाध्याय को जमानत मिली