मुंबई, । महाराष्ट्र में 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियों को मॉल में प्रवेश के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल या कॉलेज का पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कोरोना प्रतिबंध के तहत `ब्रेक द चेन' के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया। चूंकि राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और लड़कियों का टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को मॉल में प्रवेश करते समय उम्र के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल और कॉलेज पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा राज्य के सभी शॉपिंग मॉल को रात 10 बजे तक जारी रखने की अनुमति दी गई है। मॉल के प्रवेश द्वार पर टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने के लिए दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों और इसमें प्रवेश करने वाले नागरिकों ने कोरोना निवारक टीकाकरण की दोनों खुराकें और दूसरी खुराक लेने के 14 दिन बाद पूरी कर ली हैं।
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मॉल में इंट्री हेतु लड़के और लड़कियों को आधार-पैन कार्ड, स्कूल-कॉलेज पहचान पत्र अनिवार्य