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यूएई में कोरोना नियम तोड़ना पड़ सकता है भारी  -भारतीयों को देना पड़ सकता है 10 लाख का जुर्माना

यूएई में कोरोना नियम तोड़ना पड़ सकता है भारी  -भारतीयों को देना पड़ सकता है 10 लाख का जुर्माना

अबू धाबी । संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना भारतीयों को काफी भारी पड़ सकता है। जुर्माने की संशोधित सूची में क्वारंटीन नियमों को तोड़ने पर 1,000 से 50,000 दिरहम तक का जुर्माना देना पड़ सकता है यानी करीब 10 लाख रुपए तक। ज्ञात हो कि 1 दिरहम 20.23 रुपए के बराबर होता है। मास्क के इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर, फेक न्यूज या कोरोना संबंधी अफवाह उड़ाने पर और वाहन क्षमता संबंधी नियमों का पालन न करने पर भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यूएई अटॉर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्सी ने शनिवार 21 अगस्त को अलग-अलग नियमों पर फाइन की सूची जारी की थी। उन्होंने नागरिकों से कानून का पालन करने और अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। सूची के मुताबिक क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन पर 20,000 से 50,000 दिरहम तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
ट्रैकिंग नियमों, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रैसिंग ऐप पर रजिस्टर न करने पर या ट्रैकिंग डिवाइस न पहनने पर या उसे खो देने पर 1,000 से 10,000 दिरहम तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। निर्धारित समय से ज्यादा संस्थानों को खुला रखने पर 30,000 से 50,000 दिरहम तक जुर्माना पड़ेगा। मीटिंग या सामूहिक कार्यक्रम जैसे पार्टी इत्यादि आयोजित करने से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन पर 5,000 से 50,000 दिरहम तक का जुर्माना पड़ेगा। अलग-अलग परिस्थितियों में यह जुर्माना आयोजक और मेहमानों दोनों को देना पड़ेगा। देश में प्रवेश करने संबंधी नियम तोड़ने पर 5,000 दिरहम का जुर्माना लगेगा। मास्क न पहनने पर 3,000 दिरहम तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह वाहन क्षमता के नियमों को तोड़ने पर 3,000 और फेक न्यूज फैलाने पर 20,000 दिरहम तक का फाइन लगेगा। यूएई सरकार की ओर से जारी हालिया गाइडलाइंस के मुताबिक प्रत्येक यात्री को उड़ान के लिए निर्धारित समय से छह घंटा पहले एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।
 

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