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 बिहार पंचायत चुनाव में किसी सियासी दल के झंडा-बैनर का प्रयोग करने पर अयोग्य घोषित होगा प्रत्याशी

 बिहार पंचायत चुनाव में किसी सियासी दल के झंडा-बैनर का प्रयोग करने पर अयोग्य घोषित होगा प्रत्याशी

पटना । बिहार में ग्राम सरकार के गठन के लिए पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। जिसके बाद से प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाए दुरूस्त करने में लग गए हैं। ऐसे में जो लोग इस बार चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, वो एक बार गाइडलाइन जरुर देख ले। राज्य निर्वाचन आयोग ने 101 पन्ने का गाइडलाइन्स जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार, जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 1 लाख तक खर्च करने की तक छूट मिली है। इसके अलावा मुखिया और सरपंच उम्मीदवार को 40 हजार, पंचायत समिति सदस्य को 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20 हजार खर्च करने की छूट मिली है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार चुनावी प्रचार के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, पंच पद के प्रत्याशी एक मोटर साइकिल से, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य पद के प्रत्याशी 2 बाइक अथवा 1 हल्का मोटर वाहन से प्रचार कर पाएंगे। इसके अलावा जिला परिषद के सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम 4 बाइक अथवा 2 हल्के मोटर वाहन से चुनाव प्रचार कर पाएंगे। प्रत्याशी बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी और रिक्शा से भी प्रचार कर सकते है। हालांकि इसको लेकर अनुमति लेनी पड़ेगी और इसका खर्च भी चुनाव खर्च में जुटेगा। 
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई भी प्रत्याशी किसी सियासी दल के झंडा-बैनर का प्रयोग करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के नाम या चुनाव चिह्न के नाम पर वोट मांगने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का दोषी माना जाएगा और तय नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जुलूस निकलाने के लिए पुलिस प्राधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुमति लेनी होगी। इस दौरान ये भी ध्यान रखना होगा की इससे यातायात में कोई बाधा उत्पन ना हो। 
 

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