नई दिल्ली । दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आसाराम ने शीर्ष अदालत से मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते की जमानत मांगी थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते यह कहा था कि उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी जाए जिससे वह आयुर्वेद के सहारे अपना इलाज करवा सके। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम से कहा, 'आपने जो किया वो साधारण अपराध वहीं है। आप जेल में रहकर इलाज कराइए।'
ज्ञात रहे कि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी मई माह में आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आसाराम की ओर से स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को रोजाना एक बार जोधपुर केंद्रीय जेल से बाहर का खाना मंगाने की मंगलवार को इजाजत दे दी थी। आसाराम एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। हालांकि, अदालत ने कहा कि बाहर से लाए गए खाने को आसाराम को देने के पहले जेल अधिकारी इसकी पूरी जांच कर लेंगे।आसाराम ने अदालत में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि बुजुर्ग होने और मेडिकल कंडीशन के कारण उसे जेल के बाहर से ऐसा खाना मंगाने की अनुमति दी जाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो। उसके वकील जेएस चौधरी ने दलील दी थी कि जेल में दिया जाने वाला भोजन आसाराम के अनुकूल नहीं है और इससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
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आपने जो किया वो साधारण अपराध वहीं है, आप जेल में रहकर इलाज कराइए - सुको ने आसाराम से कहा