नई दिल्ली । यदि आप पूर्वी दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पालतू जानवर के रूप में कुत्ता है, तो आपको अपने पालतू कुत्ते का पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके लिए ईडीएमसी ने एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू की है। ईडीएमसी अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करके आवेदन के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करके कर सकते हैं। दक्षिण निगम ने भी 2016 में पालतू कुत्तों के ऑनलाइन अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, अधिक लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। ईडीएमसी ने नागरिकों को अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम नागरिकों से दो महीने के भीतर अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील करते हैं। ऐसा नहीं करने पर ईडीएमसी द्वारा उन पर डीएमसी एक्ट के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है, जिन्होंने आवारा कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में अपनाया है। इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही नगर निगम कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा जारी कॉलर (पट्टा) पहनना अनिवार्य करने की योजना बना रहा है ताकि लापता या छोड़े गए पालतू जानवरों को मालिकों को वापस किया जा सके। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत सभी पालतू कुत्तों का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पालतू कुत्ते का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर मालिक पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। इस रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य पालतू कुत्तों के मालिकों का एक डेटाबेस तैयार करना, अपंजीकृत कुत्तों के प्रजनन जैसी अवैध प्रथाओं को नियंत्रित करना और पालतू कुत्तों के टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी करना है, ताकि उन्हें रोगों से बचाया जा सके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पालतू कुत्ते के मालिक को एक फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद एक टोकन रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा।