नई दिल्ली । कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी और उन्हें 21 सितंबर को दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। जिसके बाद अब टीएमसी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। अभिषेक बनर्जी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वो प्रवर्तन निदेशालय के समन को रद्द करे। इस याचिका में आगे यह भी मांग की गई है कि भविष्य में ईडी समन जारी कर अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को नई दिल्ली में आने के लिए ना कहे बल्कि भविष्य की सारी जांच-पड़ताल कोलकाता में हो। दरअसल पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों को 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन का पता चला है। जांच एजेंसी का मानना है कि कोयले की तस्करी के माध्यम से कुछ ही महीनों में ये सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के दो विदेशी बैंक खातों की जांच इस मामले में चल रही है। इसी मामले में टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने 6 सितंबर को आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी और अधिकारियों ने उन्हें 21 सितंबर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बनर्जी से मध्य दिल्ली के जाम नगर हाउस स्थित केन्द्रीय एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ की गई थी। कथित कोयला तस्करी घोटाले में उत्पन्न अवैध धन का 50 प्रतिशत से अधिक तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के कथित करीबी सहयोगी विनय मिश्रा को दिया गया था। एजेंसियों को ऐसे लेनदेन भी मिले हैं जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी के विदेशी बैंक खातों में हुए थे।
रीजनल ईस्ट
अभिषेक बनर्जी ने ईडी से मिले समन को रद्द करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में डाली