नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सातवाहन इस्पात लिमिटेड के शेयर में निवेश सीमा के उल्लंघन से संबंधित मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्यवाही का निपटान कर दिया। हालांकि सेबी ने इसी मामले में दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) हेसिका ग्रोथ फंड और प्लुटुस टेरा इंडिया फंड पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्यवाही मनोनीत डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीडीपी) के रूप में की गई थी। सेबी ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए। इसीलिए उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। शेयर में एफपीआई की संयुक्त हिस्सेदारी 10 प्रतिशत को पार कर गई थी। यह 28 जुलाई, 2014 से 11 जून, 2019 के बीच एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों) नियमों के अनुरूप नहीं था।
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सेबी ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्यवाही का निपटान कर दिया