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कल से महंगा हो जाएगा पोस्ट ऑफिस के एटीएम का इस्तेमाल, बदल जाएंगे बचत खाते से जुड़े नियम

कल से महंगा हो जाएगा पोस्ट ऑफिस के एटीएम का इस्तेमाल, बदल जाएंगे बचत खाते से जुड़े नियम

नई दिल्ली । पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट के नियम एक अक्टूबर से बदल जाएंगे। एक अक्टूबर से एटीएम कार्ड पर लगने वाले शुल्क की दर में भी बदलाव हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है।  पोस्ट ऑफिस में एक महीने में एटीएम पर किए जाने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन को लिमिटेड किया जाएगा। एक अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस के एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि ये शुल्क 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक रहेगा। पोस्ट ऑफिस अलर्ट के तौर पर भेजे जाने वाले एसएमएस के लिए 12 रुपए वसूलेगा।
अगर ग्राहक का अपना एटीएम खो देता है तो दूसरा डेबिट कार्ड बनवाने के लिए 1 अक्टूबर से 300 रुपए प्लस जीएसटी लिया जाएगा। अगर आप एटीएम पिन भूल जाते हैं जो डुप्लीकेट पिन के लिए 1 अक्टूबर से चार्ज देना होगा। ग्राहकों को ब्रांच जाकर दोबारा पिन लेना होगा जिसके लिए उन्हें 50 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। अगर सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस कम हो और ट्रांजेक्शन डिकलाइन हो जाता है तो ग्राहकों को 20 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। डाक विभाग ने एटीएम पर किए जाने वाले फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या को भी सीमित कर दिया है। एटीएम पर पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद हर एक ट्रांजेक्शन पर 10 रुपये के साथ जीएसटी चार्ज लगेगा। 
इंडिया पोस्ट के खुद के एटीएम पर गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए, ग्राहकों को पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद 5 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। मेट्रो शहरों में तीन मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद या नॉन-मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद, व्यक्ति को 8 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। डेबिट कार्ड धारकों को प्वॉइंट ऑफ सर्विस पर कैश विद्ड्राल करने पर ट्रांजैक्शन के एक फीसदी का पेमेंट करना होगा।
 

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