नई दिल्ली । शिक्षा निदेशालय ने वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में निदेशालय द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए है। वैक्सीन न लगवाने पर स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। अनुपस्थित मानकर उन्हें छुट्टी पर माना जाएगा। निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मियों की सुरक्षा जरूरी है। ऐसे में सभी स्कूलों को निर्देश है कि 15 अक्टूबर तक सभी शिक्षकों और स्कूल कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित हो। अभी तक जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है वह 15 अक्टूबर तक जरूर करा लें। वरना स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनकी अनुपस्थिति को छुट्टी के तौर पर माना जाएगा। निदेशालय के अनुसार कोविड-19 महामारी का पूरा देश सामना कर रहा है। जिसकी रोकथाम के लिए सभी प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। स्कूलों को चरणबद्ध खोला गया है। निदेशालय की प्राथमिकता है स्कूलों का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित रहें और एसओपी का प्रभावी ढंग से पालन हो। इस संबंध में स्कूल शिक्षकों और कर्मियों के टीकाकरण तुरंत प्रभाव से कराने को लेकर जून महीने में सुर्कलर जारी करके सभी कदम उठाए गए थे।