मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में दो खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने पर दो फर्मों को 35 हजार जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अगस्त माह में यह सैंपल भरे गए थे और फेल पाए गए है। यह सैंपल फ्रूट केक और प्रिया गोल्ड बिस्कुट के हैं। विभाग ने यह सैंपल सुंदर नगर और मंडी शहर से भरे थे। यह सैंपल मिलावटी और घटिया किस्म के पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग मंडी सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने कहा कि जिन फर्मों के सैंपल फेल पाए गए थे, उन्हें जवाबदेही का नोटिस भेजा गया था। फर्मों के मालिकों द्वारा संतोषजनक जवाब न मिलने के उपरांत यह कार्यवाही की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रिया गोल्ड बिस्कुट के सैंपल फेल होने पर सुंदर नगर की फर्म को 20 हजार और फ्रूट केक के सैंपल फेल होने पर मंडी शहर की फर्म को 15 हजार जुर्माना लगाया गया है। अरुण चौहान ने कहा कि अन्य सैंपलों की रिपोर्ट भी जल्द ही विभाग के पास पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों को ताक में रखकर कार्य करने वाले व्यवसायियों पर विभाग की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। दरअसल, विभाग की टीम ने अगस्त माह में मंडी जिला में छापेमारी कर 30 दुकानों से सैंपल भरे थे, जिनमें से 9 सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद 4 सैंपल सही व 5 सैंपल फेल पाए गए हैं। फेल पाए गए सैंपलों में मकई मुरमुरा, नमकीन, मकई, बिस्किट और फ्रूट केक शामिल है।
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मंडी जिला में फ्रूट केक और प्रिया गोल्ड बिस्कुट के सैंपल फेल -सैंपल मिलावटी और घटिया किस्म के, 35000 रुपये का जुर्माना