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मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे ‎निकालने पर हो सकती है सजा 

मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे ‎निकालने पर हो सकती है सजा 

मुंबई । किसी मृत व्यक्ति के बैंक खाते से एटीएम के जरिए पैसा निकालना गैरकानूनी है, भले ही पैसा निकालने वाला मृतक का नॉमिनी ही क्यों ना हो। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति या पैसों को नॉमिनी के नाम ट्रांसफर होने की एक कानूनी प्रक्रिया है। हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया है कि एक व्यक्ति ने पत्नी की मौत के बाद उसके बैंक खाते से एटीएम के जरिए पैसे निकाल लिए। पति ने पत्नी की मौत से संबंधित जरूरी कागजी कार्रवाई से बचने के लिए यह तरीका निकाला लेकिन पति की यह होशियारी उसे भारी पड़ गई। बैंक ने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस में ममाला दर्ज कराया है। हमारे एक परिचित व्यापारी ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एक तर्क दिया कि उन्होंने अपनी पत्नी के हस्ताक्षर वाले चैक संभाल कर रखे हुए हैं। साथ ही पत्नी का एटीएम कार्ड भी बनवाया हुआ है। किसी अनहोनी की दशा में बैंक की कागजी कार्रवाई से बचने का व्यापारी ने यह नायाब तरीका सुझाया।
व्यापारी के सुझाव से कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे-
1. क्या एटीएम कार्ड और पिन का उपयोग करके मृत माता-पिता के बैंक खाते से पैसे निकालना कानूनी है?
2. अगर किसी ने माता-पिता की मृत्यु के बाद बैंक को सूचित किए पैसे निकाले हैं, लेकिन बाद में बैंक को उस व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सूचित किया, तो क्या पैसे निकालने वाले को आपराधिक दंड मिलेगा?
3. क्या खाते या कानूनी उत्तराधिकारियों के संबंध में कोई विवाद या दावा होगा?
कानून कहता है कि इस तरह के मामले बैंक और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को धोखा देने के बराबर हैं. ऐसी स्थिति में कोई पुलिस शिकायत दर्ज कर सकता है जिसकी जांच की जाएगी।
4. अगर मृतक ने अपनी बैंक खाते में एक से अधिक नॉमिनी बनाए हुए हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे अन्य नॉमिनी से सहमति पत्र लेकर बैंक में दाखिल करना होगा।
5. अगर किसी व्यक्ति बैंक में खाता था और उसकी मृत्यु हो गई है तो डेथ क्लेम फाइल करने से पहले उनके परिजनों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह पता लगाएं कि क्या मृतक का बैंक अकाउंट संयुक्त खाता था या फिर अकेले का। इसके बाद यह पता लगाएं कि बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज था या नहीं। 
6. अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो उसके बाद उनके परिजन बैंक अकाउंट में रखी रकम पर अपना दावा कर सकते हैं। खाताधारक की मौत होने के बाद नॉमिनी बैंक में क्लेम फॉर्म भरकर क्लेम फाइल कर सकता है। क्लेम फॉर्म भरने के बाद नॉमिनी को ओरिजिनल पासबुक, अकाउंट की टीडीआर, चेक बुक, एटीएम कार्ड और मृतक का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। साथ में नॉमिनी की पहचान का सबूत और पते का सबूत लगाना होता है। 

7. अगर बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है तो बैंक मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को खाते में मौजूद रकम दे सकता है। इसके लिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को एक प्रमाणपत्र देना होता है। 8. अगर मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच कोई झगड़ा नहीं है और मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारी बैंक में जाकर शपथ पत्र दे देते हैं तो कानूनी उत्तराधिकारी को यह रकम मिल सकती है।
 

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