नई दिल्ली । केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर जारी रार के बीच राशन की दुकान मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केजरीवाल सरकार ने राशन की दुकानों को सप्ताह के सभी सातों दिन खुला रखने के अपने आदेश को वापस ले लिया है और एक नए निर्देश में सभी राशन दुकानों के मालिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश की अनुमति दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ऐसे राशन दुकान मालिकों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी लेने की अनुमति देने के हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में उचित दर दुकानों के मालिकों को सरकार द्वारा साप्ताहिक अवकाश की अनुमति दी जाएगी ताकि वे कुशलतापूर्वक काम कर सकें। इसके बाद दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सोमवार को हाईकोर्ट के निर्देशों को लागू करने का आदेश जारी किया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आदेश में कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनांक 23/9/2021 के अपने आदेश में अपने पहले के आदेश दिनांक 27/04/2021 को इस हद तक संशोधित किया है कि उचित मूल्य की दुकान के मालिकों को साप्ताहिक अवकाश की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें। इसके अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के नवीनतम निर्देशों के अनुपालन में सप्ताह के सभी सातों दिनों में लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण पर विभाग के निर्देश दिनांक 05/05/2020 को जारी किए गए निर्देशों को वापस लिया जाता है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार, हाईकोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में सरकार को निर्देश दिया था कि वह सप्ताह के सभी सातों दिनों में जरूरतमंद लोगों को सस्ते रेट पर अनाज का वितरण सुनिश्चित करे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद हमने सभी राशन की दुकानों को सप्ताह के सभी सातों दिन संचालित करना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने अपने निर्देशों में संशोधन किया है, तो हमने दुकान मालिकों को साप्ताहिक अवकाश लेने की अनुमति दी है।
रीजनल नार्थ
राशन पर रार के बीच केजरीवाल सरकार ने बदला अपना ये फैसला