मुंबई । शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी है। उनकी जमानत याचिका को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया था। एनडीपीएस कोर्ट ने 20 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी जिसके बाद आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे की अगुवाई में उनकी टीम हाईकोर्ट पहुंची। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की तारीख दी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन खान समेत अन्य सभी आरोपियों की जमानत का हाईकोर्ट में विरोध करेगी। जानकारी के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका 57वें नंबर पर लिस्टेड है जबकि अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका को 64वें नंबर पर लिस्टेड किया गया है। देखना होगा कि आखिर आर्यन खान मंगलवार को जेल से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। अगर आज उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कोर्ट 29 अक्टूबर, शुक्रवार तक खुला है। उसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है। फिर दीवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि शनिवार को कोर्ट में केस की फाइलिंग तो होती है लेकिन सुनवाई का फैसला जज लें तो हो सकता है। दूसरी ओर अब इस मामले में एनसीबी पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वनखेड़े सोमवार की रात को दिल्ली पहुंचे हैं। वानखेड़े पर आर्यन खान को छोड़ने के लिए उगाही का आरोप है। ऐसी सुगबुगाहट थी कि एनसीबी की ओर से उन्हें तलब किया गया है लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इससे इनकार किया। वानखेड़े ने बताया कि वह दिल्ली किसी काम से पहुंचे हैं।
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आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई