मुंबई, । महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में कोई भी नागरिक मतदान या उम्मीदवारी से वंचित न रहे इसके लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा 1 से 30 नवंबर 2021 तक आयोजित विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त संशोधन के तहत अधिक से अधिक पात्र नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाएं अथवा दुरुस्ती करवाएं यह आव्हान राज्य चुनाव आयुक्त यू.पी.एस.मदान ने किया है। श्री मदान ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का उपयोग नगर निगमों, नगर परिषदों/नगर पंचायतों, जिला परिषदों/पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची को वार्डों में विभाजित करते समय नए नाम जोड़ने, नाम हटाने या नाम अथवा पते को सही करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसलिए, यदि नाम विधानसभा के मतदाता सूची में नहीं है तब नाम दर्ज करने, डुप्लिकेट नामों को हटाने या नाम व पते के बीच सुधार करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक अच्छा अवसर है. राज्य चुनाव आयुक्त यू.पी.एस.मदान ने कहा है कि मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, यह विशेष अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक लागू किया जा रहा है। 1 जनवरी 2022 योग्यता तिथि है। इसका मतलब है कि एक जनवरी, 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाला व्यक्ति अब मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है। केवल मतदाता पंजीकरण के लिए निवास और आयु का प्रमाण; साथ ही अपनी एक फोटो भी चाहिए। राज्य चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर और नगर आयुक्त राज्य सरकार के सहयोग से व्यापक पंजीकरण अभियान चला रहे हैं.
- मतदाता पंजीकरण (संक्षिप्त समीक्षा) कार्यक्रम
प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन: 1 नवंबर 2021, प्रारूप मतदाता सूचियों पर दावे और आपत्तियां दाखिल करना: 30 नवंबर 2021, दावों और आपत्तियों का निपटारा : 20 दिसंबर 2021 तक तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 5 जनवरी 2022.
- हम यह कर सकते हैं
विधानसभा की प्रारूप मतदाता सूची से अपने नाम की पुष्टि करने, 1 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष का होने वाला कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है, आपकी संबंधित मतदाता सूची में डुप्लिकेट/समान प्रविष्टियां हटाने, यदि आवश्यक हो तो पते या नामों को सही किया जा सकता है, मूल रूप से यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, तो अपना पता बदलें, अपने परिवार में मृतक का नाम शामिल न करें, यदि आप मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करते हैं, तो आप स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान कर सकेंगे।
कहां रजिस्टर करें?
ऑनलाईन नाव नोंदणीसाठी- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनवीएसपी.इन, मुद्रित आवेदन द्वारा नाम पंजीकरण- मतदान केंद्र या अन्य निर्दिष्ट स्थान, नाम पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र, प्रथम नाम पंजीकरण या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रवास के लिए: आवेदन संख्या 6 अ, समविष्ट एक अनिवासी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए: आवेदन संख्या 6 अ, अन्य नामों पर आपत्ति करने के लिए, स्वयं के नाम या मृतक के नाम को हटाने के लिए: आवेदन संख्या 7, मतदाता सूची में विवरण सही करने के लिए: आवेदन संख्या 8, मूल रूप से एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निवास परिवर्तन के मामले में: आवेदन संख्या 8 अ,
- निवास का प्रमाण पत्र (कोई भी एक)
जन्म प्रमाणपत्र, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स का रिटर्न कॉपी, पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन, डाक खाते से प्राप्त मेल/पत्र।
- आयु का प्रमाण (कोई भी एक)
भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र, 12वीं, 10वीं, 8वीं या 5वीं का अंकपत्र, आधार कार्ड।
21 वर्ष से अधिक आयु के पहली बार पंजीकरण कराने वालों के लिए जोड़पत्र-३. ऑनलाइन नाम पंजीकरण के लिए
दस्तावेज़ और फोटो दो एमबी के भीतर होनी चाहिए। दस्तावेज और फोटो फाइल जेपीजी/जेपीईजी होनी चाहिए
रीजनल वेस्ट
स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान करने हेतु अभी पंजीकरण करें -केंद्रीय चुनाव आयुक्त